नई दिल्ली : आयकर रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख बढ़ी: अब 15 सितंबर 2025 तक कर सकेंगे ITR दाखिल
आयकरदाताओं के लिए राहत की खबर है! केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह विस्तार उन व्यक्तियों, HUF और संस्थाओं के लिए लागू होगा, जिनके खातों का ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है।
🚨 क्यों बढ़ाई गई डेडलाइन?
CBDT ने कहा कि इस बार ITR फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जैसे कि:
✅ फाइलिंग सिस्टम में जरूरी सुधार
✅ TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया को बेहतर बनाना
✅ वित्त अधिनियम 2024 के तहत कटौती रिपोर्टिंग और पूंजीगत लाभ रिपोर्टिंग का समावेश
✅ 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद के पूंजीगत लाभ का विभाजन करना
इन सभी बदलावों को लागू करने में समय लगा, जिसके चलते डेडलाइन बढ़ाना पड़ा।
📅 अब 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करना जरूरी
वित्त वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 - मार्च 2025) की आय के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
अगर इस तारीख के बाद फाइल करेंगे तो पेनल्टी लग सकती है।
💸 ITR फॉर्म के बदलावों का फायदा
✅ ITR फाइलिंग अब और आसान होगी
✅ TDS की जानकारी भी जून की शुरुआत में दिखने लगेगी, जिससे रिटर्न फाइल करना और सुविधाजनक होगा
✅ नए टैक्स नियमों के तहत 12 लाख तक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगेगा
✅ 12.75 लाख तक की सैलरी पर भी टैक्स छूट का लाभ मिलेगा, क्योंकि नए टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन लागू है
📝 जरूरी बातें:
सभी करदाताओं को 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल करना जरूरी है।
इसके बाद फाइल करने पर लेट फाइन और पेनल्टी देनी पड़ेगी।
जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता, उन्हें इस समयसीमा का फायदा मिलेगा।
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