नई दिल्ली : अगर पाकिस्तान के हमले में किसी की मौत हो जाए, तो क्या मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? जानिए IRDA के नियम क्या कहते हैं
admin Fri, May 16, 2025
भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर है। पाकिस्तानी हमलों और आतंकी कार्रवाइयों में आम नागरिकों और सैनिकों की जानें जा रही हैं। ऐसे में आम लोगों के मन में सवाल उठ रहा है – अगर किसी व्यक्ति की मौत पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले में हो जाए, तो क्या बीमा पॉलिसी से लाभ मिलेगा? जवाब है – हां, मिल सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ।
🛡️ क्या आतंकी हमले में मौत होने पर बीमा का पैसा मिलता है?
भारतीय बीमा नियामक संस्था IRDA के दिशानिर्देशों के अनुसार, आतंकवादी हमलों में मौत होने पर जीवन बीमा पॉलिसी के तहत बीमाधारक के नामित व्यक्ति को दावा राशि (Claim Amount) मिल सकती है।
📌 इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान या उसके समर्थन से हुए आतंकी हमले में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिजन बीमा कंपनी से जीवन बीमा की राशि मांग सकते हैं।
⚠️ लेकिन कुछ शर्तें भी जरूरी हैं:
बीमा पॉलिसी में 'टेररिज्म कवरेज (Terrorism Coverage)' शामिल होना चाहिए।
पॉलिसी में कोई एक्सक्लूजन क्लॉज (Exclusion Clause) तो नहीं है, यह देखना जरूरी है।
कुछ बीमा कंपनियां सैन्य कार्रवाई (War-like Situations) को कवरेज से बाहर रखती हैं।
इसलिए पॉलिसी लेते समय नियम व शर्तें (Terms & Conditions) ध्यान से पढ़ें।
🏠🚗 संपत्ति और वाहन को नुकसान हुआ तो क्या मिलेगा क्लेम?
अगर हमले में किसी का घर, दुकान या वाहन क्षतिग्रस्त हो जाए, तो क्लेम मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपने उस संपत्ति का बीमा करवाया हो।
✅ अगर आपके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस या व्हीकल इंश्योरेंस है और उसमें 'आतंकी हमले' को कवर किया गया है, तो आप क्लेम कर सकते हैं।
💡 अब कई कंपनियां दे रही हैं 'Terror Insurance'
आजकल बाजार में कुछ कंपनियां खास तौर पर 'Terrorism Insurance Policies' भी देती हैं, जो खासतौर पर इस तरह के असाधारण हालातों में सुरक्षा देती हैं। यह उन लोगों के लिए खास है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं या जोखिम वाली जगहों पर काम करते हैं।
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