23rd June 2026

BREAKING NEWS

मकर राशि वालों के लिए शुभ दिन, पद-प्रतिष्ठा में होगी वृद्धि, पढ़ें सभी राशियों का हाल

बलौदाबाजार में 6 क्रशर सील, रेत मशीन जब्त

पीड़ित परिवार से मिले मंत्री रामविचार नेताम, हर संभव मदद का दिया भरोसा

साय सरकार की कल बड़ी बैठक, जनता से जुड़े अहम मुद्दों पर होगा फैसला

अब नहीं चलेगा OTP का खेल! राशन वितरण में बड़ा बदलाव, बिना अंगूठा लगाए नहीं मिलेगा चावल

Advertisment

Hate Speech Case : अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अग्रिम जमानत याचिका खारिज, सभी FIR में प्रक्रिया का सामना करेंगे

Media Yodha Desk Tue, Nov 25, 2025

Hate Speech Case: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली है। अपने बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाने पर अमित बघेल को राहत नहीं मिली है। 24 नवंबर को कोर्ट ने साफ कर दिया कि जहां-जहां FIR दर्ज हुई है, आरोपी को वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा।

अमित बघेल की ओर से दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग पर कोर्ट ने कहा, आप अपनी ज़ुबान संभालकर रखें। राज्य पुलिस आएगी, आपको अपने-अपने राज्यों में ले जाएगी। पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए। बता दें कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार है, उन पर 12 राज्यों में FIR दर्ज है।

बघेल की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट ने न्यायालय में सुनवाई के दौरान कहा था कि बयान स्वीकार्य नहीं थे, लेकिन गुस्से में दिए गए थे और किसी की भावनाएं आहत करने का इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच FIR दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों के मामले वहीं ट्रांसफर कर दिए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दलील मानने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी और आरोपी को हर राज्य में दर्ज FIR के तहत प्रक्रिया का सामना करना होगा।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन