9th August 2026

BREAKING NEWS

बरसात में सुस्ती और आलस से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आसान बदलाव, मिलेगी नई ऊर्जा

रवीना टंडन पर अचानक झपटा डॉगी, एक्ट्रेस ने बिना घबराए ऐसे किया हालात को कंट्रोल

पहले कर लें ये 2 जरूरी काम

अगस्त में 4 दिन बंद रहेंगे स्कूल, छत्तीसगढ़ के बैंक भी रहेंगे बंद, देखें पूरी लिस्ट

MBBS-BDS में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, पहले चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी

Advertisment

Chhattisgarh New Electricity Tariff : छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को झटका, आज से नई दरें लागू; प्रति यूनिट 30–50 पैसे बढ़ा बिल

Media Yodha Desk Wed, Jul 1, 2026

Chhattisgarh New Electricity Tariff: छत्तीसगढ़ में महंगी की मार झेल रहे लोगों को आज से बिजली का झटका लगने वाला है. छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय बिजली की नई दरें आज से लागू हो गई है. अब उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 30 से 50 पैसे अधिक बिल देने होंगे. पिछले दिनों चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरें घोषित की गई थी. पिछले साल घरेलू बिजली में जहां 10 से 20 पैसे की वृद्धि हुई थी, वह इस बार 30 से 50 पैसे बढ़ गई है. गैर घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी हुई है.

कृषि पम्पों की दरें 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है. इसके साथ ही नए टैरिफ में कई बदलाव किये गए हैं. इसमें बिजली बिल का अग्रिम भुगतान किए जाने पर 1.25 प्रतिशत छूट को घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है. बिजली बिल के विलंबित भुगतान से जुड़े नियमों में भी संशोधन किया गया है. अब निर्धारित समय सीमा के बाद बिल जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की बजाय 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से सरचार्ज लगाया जाएगा. इसके अलावा, एलवी-1 और एलवी-2 श्रेणी के तहत जारी किए जाने वाले अस्थायी बिजली कनेक्शनों पर लागू सामान्य टैरिफ में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले यह सामान्य दर का 1.25 गुना था, जिसे अब बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया है.

घरेलू बिजली की पुरानी और नई दरें

श्रेणी

पूर्व दर (₹/यूनिट)

नई दर (₹/यूनिट)

0–100 यूनिट

4.10

4.40

101–200 यूनिट

4.20

4.50

201–400 यूनिट

5.60

6.00

401–600 यूनिट

6.60

7.00

601 यूनिट से अधिक

8.30

8.80

10 प्रतिशत की विशेष छूट भी मिलेगी

मुख्यमंत्री ने बताया कि केवल सरचार्ज माफ ही नहीं किया जाएगा, बल्कि निर्धारित अवधि के भीतर बकाया बिजली बिल का भुगतान करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को 10 प्रतिशत की विशेष छूट भी दी जाएगी. इससे उपभोक्ताओं को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और वे कम राशि में अपना लंबित बिल जमा कर सकेंगे.

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन