23rd April 2026

BREAKING NEWS

नक्सलियों को बड़ा झटका! 15 साल की उम्र में संगठन में शामिल टेटकी ने किया आत्मसमर्पण

देखते ही देखते वाहन धू-धू कर जलकर खाक

क्लीनिक से ऑपरेट हो रहा था ऑनलाइन जुआ रैकेट, आरोपी पकड़ा गया

छोटे भाई ने बड़े भाई को जिंदा जलाया, इलाके में दहशत मां के सामने भाई बना हैवान

जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर पर लगाई रोक; सीबीआई से मांगा जवाब

Advertisment

Mukesh Chandrakar Murder Case : आरोपी सुरेश की याचिका हाइकोर्ट ने की खारिज, करोड़ों का ठेका रद्द होने के खिलाफ ली थी शरण

Media Yodha Desk Fri, Aug 22, 2025

बिलासपुर : बीजापुर के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने सड़क के करोड़ों का ठेका रद्द किए जाने के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लगाई याचिका में 37 लाख रुपए की सुरक्षा निधि जब्त करने और 10 % जुर्माना लगाए जाने को अनुचित ठहराया है। ठेकेदार ने 2.58 करोड़ के अपने अधूरे सड़क निर्माण शेष कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बता दें कि नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। समझौते की धारा 28 के अनुसार विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन से होगा। कोर्ट ने इस मामले में सीधे हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता को छूट दी है कि वह अनुबंध के तहत उपलब्ध उपायों या अन्य कानूनी रास्तों का सहारा ले सकता है।

विज्ञापन

जरूरी खबरें

विज्ञापन